UP: शादी में बैंड-डीजे पर रोक, इतने लोग हो पाएंगे शामिल, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी

राष्ट्रीय राजधानी में हाहाकार मचा रहे कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार ने सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शादी-समारोहों में 100 से अधिक लोग शामिल न हों। शादी में बुजुर्ग और बीमार शख्स को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी।


प्रदेश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर को अनलॉक की जो गाइडलाइन जारी की गई, उससे ऐसा लगने लगा था कि अब कोरोना संक्रमण खत्म हो रहा है। लेकिन महीनों से लगे प्रतिबंध में ढील देते हुए 15 अक्टूबर से शादी और अन्य सामूहिक समारोहों में 100 से बढ़ाकर अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की परमिशन सरकार ने दी थी।


अभी महज 37 दिन ही हुए थे कि उस रियायत पर भी संकट मंडराने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। शादी समारोहों में अब फिर से सौ लोगों के शामिल होने की सीमा तय कर दी गई है।


गाइडलाइंस के मुतबिकक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ चालीस लोग ही शामिल होंगे। इसी प्रकार यदि लॉन की क्षमता के चालीस फीसद ही लोग समारोह में शामिल हो सकेंगे। इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा।


शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी।


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