CAA हिंसा: दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं योगी सरकार, 4 आरोपियों की डेढ़ करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

पिछले साल दिसंबर महीने में लखनऊ में एंटी CAA प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में सार्वजनिक प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद से लगातार आरोपियों पर कार्रवाई की का रही है। इसी क्रम में डीएम लखनऊ ने चार  लोगों की 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दिया है। इससे पहले कई आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी।


डीएम ने दिए आदेश

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने कुल 57 आरोपियों में से चार लोगों के खिलाफ यह आदेश पारित किया है। यह फैसला एसडीएम कोर्ट द्वारा दिए गए रिकवरी आदेश के बाद लिया गया। इसी के बाद चार आरोपियों की प्रॉपर्टी मंगलवार को सील की गई थी। चारों सील प्रॉपर्टी को लेकर कुर्की का प्रपत्र आज कर दिया गया। आदेश के मुताबिक़ कुल 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार रुपयों की रिकवरी होनी है।


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पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

गौरतलब है कि पिछले साल 19 दिसंबर 2019 को राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक और पुराने लखनऊ के कुछ इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। जिसके बाद लखनऊ के 12 थानों में 63 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनमे कई आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इन्हीं में शामिल 15 उपद्रवियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है।


इन 15 उपद्रवियों में शामिल इरफान, मो शोएब, मो शरीफ, मो आमिर, मो हारून, अब्दुल हमीद, नियाज़ अहमद, मो हामिद, इकबाल अहमद, शहनाज़, मो समीर, मो फैज़ल, मो इकबाल, कफील अहमद और सलीम उर्फ सलीमुद्दीन पर गैंगस्टर एक्‍ट की धाराएं लगाई गई हैं। इस लिस्ट में शामिल कई आरोपी पहले ही जेल के अंदर हैं वहीं कई अभी भी फरार हैं।


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