यूपी: माफिया अतीक अहमद के साढ़ू ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल

यूपी के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के साढ़ू मोहम्मद इमरान ने सीजेएम कक्ष संख्या 8 की अदालत में आज आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। इसके पूर्व अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी दी। बता दें कि इमरान ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज दो वर्ष पुराने लूट के मुकदमे में सरेंडर किया है।


2019 का है मामला

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2019 में बमरौली के रहने वाले प्रापर्टी डीलर जैद खालिद ने धूमनगंज पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि चकिया का रहने वाला मोहम्मद इमरान माफिया अतीक अहमद का साढ़ू है। उसने अपने साथियों के साथ उसका अपहरण कर लिया था। उसे देवरिया जेल ले जाया गया था। वहां जेल में बंद अतीक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी।


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भेजा गया नैनी जेल

जिसके बाद जैद की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद, उसके साढ़ू इमरान और सद्दाम समेत 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट  लिखी थी। तब इमरान फरार था। शुरुआत में उस पर 15 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जिसे पिछले वर्ष 25 हजार रुपये कर दिया गया था। गुरुवार दोपहर वह अकेले एसीजेएम आठ सुरेश कुमार दुबे की कोर्ट में पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। उसने तत्काल जमानत अर्जी भी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस उसे लेकर नैनी जेल रवाना हो गई।


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