हाथरस की आड़ में दंगों के साजिशकर्ता PFI कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ीं, 14 दिन की और न्यायिक हिरासत

हाथरस के कथित गैंग रेप मामले में हिंसा भड़काने की प्लानिंग के आरोपियों के न्यायायिक हिरासत का समय बढ़ा दिया गया है। दरअसल, दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के चारों सदस्यों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है। सोमवार को एसडीएम मांट के न्यायालय में चारों की ऑनलाइन पेशी हुई, जिसमें न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। इनसे काफी सख्ती से पूछताछ का सिलसिला जारी है।


ऑनलाइन हुई थी पेशी

सोमवार को एसडीएम डॉ. सुरेश कुमार द्वारा चारों सदस्यों की एसडीएम कोर्ट में ऑनलाइन पेशी की गई। आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता के 116/3 (शांतिभंग) तहत नोटिस दिया गया और बताया गया कि वह जल्द से जल्द अपनी जमानत के लिए न्यायालय में कागजात पेश करा दें। चारों सदस्यों को अभी 14 दिन और जेल में रहना होगा। सोमवार को मथुरा सीजेएम कोर्ट ने चारों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। इससे 5 अक्टूबर को कोर्ट ने चारों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।


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मथुरा से हुए थे अरेस्ट

दिल्ली से हाथरस जाते समय मथुरा के मांट टोल प्लाजा से आरोपी सिद्दीक (मलप्पुरम, केरल), अतीकुर्रहमान (मुजफ्फरनगर), आलम (रामपुर) और मसूद (बहराइच) को गिरफ्तार किया था। फिलहाल चारों आरोपी जेल में हैं। पहले चारों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि ये चारों आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सह संगठन कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) से जुड़े हुए हैं। इसके बाद मांट थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था।


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