दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन मुंजाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 17 नवंबर यानी आज कहा कि अदालत द्वारा डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की शिकायत पर 3 नवंबर को रोक लगा दी गई थी और यही शिकायत ईडी की जांच का आधार है। लिहाजा, ईडी की कार्रवाई पर भी रोक लगनी चाहिए।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को हो सकती है। दरअसल, यह जांच एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ डीआरआई की शिकायत के आधार पर शुरू की गई, जिसे पवन मुंजाल का करीबी माना जा रहा है। यह व्यक्ति अघोषित विदेश मुद्रा रखने के मामले में जांच के दायरे में है।
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मुंजाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का कहना था कि ईडी की जांच का आधार डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की शिकायत है, इसलिए ईडी की कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए। रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि ये कथित घटनाएं पांच साल पहले हुईं, लेकिन इनकी जांच अब हो रही है।
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वहीं, दूसरी तरफ ईडी के वकील जोएब हुसैन ने दलील दी कि केंद्रीय एजेंसी की जांच डीआरआई की शिकायत पर आधारित नहीं है। कस्टम विभाग का फोक्स कस्टम बोर्डर पर 81 लाख रुपए जब्त होने से जुड़ा है, जबकि एंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक बड़ी गड़बड़ी से जुड़े मामले की जांच कर रहा है, जिसका फायदा मुंजाल को हुआ। ईडी के वकील का कहना था कि जांच एजेंसी के पास इस बात का सबूत है कि मुंजाल इस अघोषित विदेशी मुद्रा के लाभार्थी रहे हैं।
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