उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस समेत अन्य सभी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम में अब अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को उसकी अपनी ही श्रेणी में चयनित किया जाएगा। अनारक्षित के बराबर या अधिक कटऑफ अंक होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग नहीं कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि किसी भी परीक्षा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू और स्क्रीनिंग परीक्षाएं शामिल हैं, वहां किसी भी स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को उसी की श्रेणी में चयनित किया जाएगा।
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भले ही अंतिर चयन परिणाम में उसका कटऑफ अंक अनारक्षित वर्ग के बराबर या अधिक हो। इस व्यवस्था में स्क्रीनिंग परीक्षा को भी शामिल किया गया है, ऐसे में आयोग का यह फैसला सीधी भर्ती पर भी लागू होगा। यूपीपीएससी के सचिव जगदीश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से यह निर्णय नहीं लिया है, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने यह बदलाव किया है।
पहले यह थी व्यवस्था
पूर्व की व्यवस्था में अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेता था और अंतिम चयन परिणाम में उसका कटऑफ अंक अनारक्षित वर्ग के कटऑफ अंक के बराबर या अधिक होता था, तो उसे ओवरलैप कराकर अनारक्षित वर्ग में चयनित कर लिया जाता था। इसमें आयोग ने अब बदलाव किया है।
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अब ये है व्यवस्था
वहीं, दूसरी ओर अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं लेता है और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इटंरव्यू और स्क्रीनिंग में शुरू से उसका कटऑफ अंक अनारक्षित वर्ग के बराबर या अधिक होता है और अंतिम चयन परिणाम में भी यही स्थिति बनी रहती है तो उसे पूर्व की भांति ही अनारक्षित वर्ग में चयनित माना जाएगा।
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