69 हजार शिक्षक भर्ती: सरकार ने माना 31661 पदों पर चयन में हुई गलती, कम मेरिट वालों को मिल गई नियुक्ति

69000 सहायक अध्यापक भर्ती (69000 assistant teacher recruitment) में 31661 पदों पर हुई भर्ती के मामले में योगी सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि उससे चयन में गलतियां हुई हैं और कुछ कम मेरिट के लोगों को नियुक्त मिल गई, जबकि अधिक मेरिट वालों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बताया कि एनआईसी और बेसिक सिक्षा परिषद से हुई इस गलती की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है।


उन्होंने कहा कि जो भी गलतिया हुई हैं, उनको सुधारा जाएगा और सरकार गलत चयन रद्द करेगी। संजय कुमार यादव और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने जब महाधिवक्ता से पूछा कि क्या कोर्ट उनका यह बयान रिकॉर्ड कर दे तो उन्होंने इस पर सहमति देते हुए कहा कि लिस्ट जारी करने में एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से हुई गलती को सुधारा जाएगा और कम गुणांक वालों को दिया गया नियुक्ति पत्र निरस्त कर अधिक गुणांक पाने वालों को दिया जाएगा।


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बता दें कि याची के पक्ष से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अनिल सिंह बिसेन आदि का कहना था कि नियुक्ति पत्र देने के लिए जारी की गई सूची में बहुत से ऐसे मामले हैं, जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया जबकि अधिक गुणांक पाने वाले चयन से बाहर हैं। 


इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से इस विसंगति के बारे में जवाब मांगा था। महाधिवक्ता के बयान के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर तय की है।


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