रमजान पर मतदान टालने की मांग को HC ने किया खारिज, याचिका को माना कमजोर

रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव का मतदान टालने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. याची का कहना था कि 6 मई से 5 जून तक रमजान है और सुबह 4 बजे से शाम 6.45 बजे तक मुसलमान रोजा रखता है. 6 मई, 12 मई और 19 मई को होने वाला मतदान रमजान के पहले या बाद में कराया जाए. चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है. कोर्ट ने याचिका बलहीन पाते हुए खारिज कर दी है. कोर्ट ने चुनाव आयोग का विषय होने के कारण इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया.


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मई में होने वाले चुनाव को लेकर मुस्लिमों ने की थी नाराजगी जाहिर

यह आदेश जस्टिस पी.के एस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने मोहम्मद जलालुद्दीन सिद्दीकी की जनहित याचिका पर दिया है. याचिका पर चुनाव आयोग की तरफ से पी.एन राय ने प्रतिवाद किया. बता दें कि ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और ऑल इण्डिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी मई में रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव कराये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्वाचन आयोग से तारीखें बदलने पर विचार करने की मांग की थी.


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11 अप्रैल को शुरू होंगे चुनाव

लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होंगे और 7 चरण में संपन्न होंगे, जो कि 23 मई को खत्म होगा. 6 मई से 5 जून तक रमजान के दिनों में 3 ऐसे दिन पड़ रहे हैं, जिसमें चुनाव की तारीखें पड़ रही हैं. यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे. यूपी में पहला चरण 11 अप्रैल, दूसरा चरण 18 अप्रैल, तीसरा चरण 23 अप्रैल, चौथा चरण 29 अप्रैल, पांचवां चरण 6 मई, छठा चरण 12 मई तथा सातवां चरण 19 मई को होगा. 23 मई को मतगणना होगी.


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