गुजरात (Gujarat) में सूरत की एक सत्र अदालत (Surat Court) ने गुरुवार को ‘मोदी सरनेम’ (Modi surname) मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। साथ ही उनकी संसद सदस्यता भी बहाल नहीं होगी।
बीजेपी विधायक ने दायर किया था मानहानि का मामला
कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि एक स्थगन आदेश संसद सदस्य के रूप में गांधी की बहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूरत कोर्ट के जज ने एक लाइन में कहा-याचिका खारिज। दरअसल, पिछले महीने सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी पाते हुए दो साल अधिकतम कैद की सजा सुनाई थी।
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मानहानि का मामला भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि गांधी के बयान ने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया है। अदालत ने गांधी को आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत दोषी पाया था।
राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके केरल के वायनाड से सांसद बने थे। पिछले 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था।
राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 अप्रैल को सत्र अदालत में गए। राहुल के वकीलों ने 2 आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायती पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने पिछले बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया था।
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