यूपी: फरार IPS को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज की जमानत याचिका

यूपी के महोबा जिले में क्रशर कारोबारी की मौत और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से निलंबित पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार फरार हैं। जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आईपीएस की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने ये कहा कि 25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है और उसके खिलाफ एनबीडब्लू भी जारी है।


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये

जानकारी के मुताबिक, आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगे हैं। जिस पर जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि गई कि निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और भगोड़ा भी घोषित किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा ऐसे में वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं हैं।


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निलंबित आईपीएस के साथी बर्खास्‍त सिपाही अरुण कुमार यादव ने अदालत में आत्‍मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद सिपाही की न्‍यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अरुण यादव ने लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर किया है। फिलहाल, अरुण यादव को 14 दिन की हिरासत में जेल भेजा गया है। खनन की गलत गतिविधियों से वाकिफ होने के कारण उसने अवैध धन वसूली के तमाम रास्ते निकाल रखे थे। धन वसूली के सारे रास्ते पता होने की वजह से अरुण अपने अफसरों का काफी खास बन जाता था। जिसके बाद अफसरों का सपोर्ट उसे मिल जाता था और वो उनकी सरपरस्ती में पहाड़ खनन क्षेत्रों, क्रशर प्लांटों व विस्फोटक कारोबारियों से वसूली शुरू कर देता था।


25 हजार का ईनाम घोषित

गौरतलब है कि एसपी मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उन पर 25 हजार का इनाम भी घोषित है। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में भी मणिलाल समेत तीन पुलिसकर्मियों व दो व्यापारियों के खिलाफ कबरई थाने में भी भ्रष्टाचार, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है। इस मामले में आरोपी तत्कालीन कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शुक्ला को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।


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