जज लोया मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

 

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जज लोया की मौत की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि इस केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है और अदालत सारे कागजात देखेगी।

सारे पक्षकारों को सील बंद कवर में दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाई कोर्ट में दाखिल सभी केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे।

 

 

इस आदेश के बाद जज लोया की मौत से जुड़ी दो याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जज लोया की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और जांच में किसी तरह की साजिश का पता नहीं चला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा।

अब अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह जज लोया की मौत से जुड़े सभी दस्तावेजों का परीक्षण करेगा। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के दिवंगत जज बी. एच. लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है।