यूपी: बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को HC से बड़ा झटका, दुष्कर्म मामले में FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

उत्तर प्रदेश में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को अपने केस में कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका मिला है। दरअसल, कोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए विजय मिश्र और उनके बेटे विष्णु मिश्र व एक अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ़्तारी पर रोक की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने ये बात भी साफ की है, कि ये मामला शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था, इसलिए कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी।


कोर्ट ने कहा ये

जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद कोर्ट ने विजय मिश्र और उनके बेटे विष्णु मिश्र व एक अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ़्तारी पर रोक की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले में संज्ञेय अपराध किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। याचिका विजय मिश्र, विष्णु मिश्र और विकास मिश्र की ओर से दाखिल की गई थी। इस पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की।


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ये था मामला

वाराणसी की एक गायिका ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2014 के चुनाव में विधायक विजय मिश्र ने उसे कार्यक्रम करने के लिए बुलाया था। धनापुर आवास पर जब वह रूम में कपड़ा बदलने गई तो विधायक भी अंदर घुस गए और असलहा दिखाकर जबरिया दुष्कर्म किया। इसके बाद अपने बेटे विष्णु मिश्र और पौत्र विकास मिश्र को वाराणसी पहुंचाने के लिए कहा। दोनों लोग भी उसे सामने स्थित घर में ले गए और बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद से ही वह वाराणसी, प्रयागराज स्थित अल्लापुर आवास पर बुलाते रहे और दुष्कर्म करते रहे।


इस मामले में बचाव पक्ष की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और लोकेश कुमार द्विवेदी ने पक्ष रखा। उनकी दलील थी कि प्राथमिकी काफी विलंब से दर्ज कराई गई है। घटना 2014 की है। इससे जाहिर है कि जो हुआ उसमें पीड़िता की सहमति थी। पीड़िता के अन्य लोगों से भी शारीरिक संबंध हैं। उसने पहले भी कई लोगों के खिलाफ इस प्रकार की  शिकायतें दर्ज कराई हैं। इससे जाहिर है कि समाज के प्रभावशाली लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत कर उनको  ब्लैकमेल करना पीड़िता की आदत है। 


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