मुख्य सचिव से मारपीट का मामला, CM केजरीवाल समेत 13 लोगों को समन जारी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और ‘आप’ पार्टी के 11 अन्य विधायकों के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी को 25 अक्टबूर को पेश होने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

 

19 फरवरी की रात का मामला

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर 19 फरवरी की रात एक बैठक के दौरान मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित रूप से मारपीट की गई थी। इस रात केजरीवाल ने राशन कार्ड और अन्य मुद्दों को लेकर अपने आवास पर बैठक बुलाई थी।

 

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अंशु प्रकाश की मानें तो इस दौरान सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां मौजूद थे और वे सिर्फ तमाशा देखते रहे। इस घटना के बाद दिल्ली के आईएएस अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार और मत्रियों से मिलना बंद कर दिया था।

 

आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में 13 अगस्त को दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए ये समन जारी किये हैं। अदालत ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त आधार हैं।

 

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जानकारी के मुताबिक, इस आरोप पत्र में पुलिस ने आप के 11 विधायकों- अमानतुल्ला खान, प्रकाश जारवाल, नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया को भी आरोपी बनाया है। आरोप पत्र के स्तर पर मीडिया के साथ सूचनाएं साझा करने से पुलिस को रोकने का अनुरोध करने वाली केजरीवाल, सिसोदिया और आप के अन्य विधायकों का आवेदन अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

कोर्ट ने आरोप पत्र पढ़ने के लिए मांगा था वक्त

कोर्ट ने कहा था कि उसे 1300 पन्नों के आरोपपत्र को पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। आरोपपत्र में पुलिस ने कहा है कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य ने मुख्य सचिव को जान से मारने या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी देने का आपराधिक षड्यंत्र किया, उन्हें सरकारी कामकाज करने से रोका और चोट पहुंचायी।

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