हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अब नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव

पाटीदार नेता और हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले हार्दिक पटेल को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. जिसके बाद अब वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हार्दिक पटेल को गुजरात की जामनगर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया जाना था लेकिन अब कोर्ट ने साफ तौर पर हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है.


जानें किस मामले में हैं दोषी


हार्दिक को बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में विसनगर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 17 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया है, वहीं 14 लोगों को बरी कर दिया है. 2015 के इस दंगा केस में हार्दिक पटेल के अलावा लालजी पटेल को भी दोषी करार दिया गया है. मेहसाणा की विसनगर कोर्ट ने हार्दिक और लालजी पटेल को दोषी ठहराया है अपनी सजा को निलंबित करने के लिए हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है.


क्या कहता है क़ानून

जनप्रतिनिधित्‍व कानून 1951 के अनुसार, दोषी ठहराया गया कोई भी व्‍यक्‍ति चुनाव लड़ने योग्‍य नहीं माना जाएगा. इसी के तहत हार्दिक पटेल भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इसी कानून के चलते चारा घोटाले में दोषी पाए गए और जेल में सजा काट रहे लालू यादव पर चुनाव लड़ने से रोक लगाई गई है. गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले से हार्दिक पटेल के साथ-साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है.


बता दें कि गुजरात में लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है. ऐसे में पटेल ने हाई कोर्ट में जारी पिछली सुनवाई में कहा था कि अगर फैसला मेरे पक्ष में नहीं रहा तो मैं जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा.


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