नशा तस्करों, सोना तस्करों, मानव तस्करों और हथियार तस्करों की शत-प्रतिशत संपत्ति जब्त करने के लिए SC में जनहित याचिका

नशा तस्करों, सोना तस्करों, मानव तस्करों और हथियार तस्करों की शत-प्रतिशत संपत्ति जब्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह पीआईएल बीजेपी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने दाखिल की है. उपाध्याय ने याचिका में मांग की है कि तस्करी में लिप्त लोगों पर एनएसए लगाया जाए ताकि उन्हें जमानत न मिले, इसके अलावा ऐसे लोगों की 100 फीसदी संपत्ति भी जब्त की जाए.


अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा, “मानव तस्करी गंभीर अपराध है और मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है और बच्चों का यौन उत्पीड़न किसी भी अपराध से ज्यादा खराब है. हालांकि, कमजोर और पुराने पड़ चुके कानून तथा गहराई से जड़े जमा चुके भ्रष्टाचार की वजह से मानव तस्करी न केवल यौन शोषण के लिए बल्कि बंधुआ मजदूरी, भीख मांगने और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जारी है. न केवल महिलाएं और बच्चे बल्कि पुरुष और ट्रांसजेंडर भी मानव तस्करी के शिकार हैं.”


उपाध्याय ने अपनी याचिक में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि सबसे पहले सरकार को निर्देश दें कि तस्करी में लिप्त लोगों पर रासुका की कार्रवाई करें ताकि ऐसे लोग जमानत पर बाहर न आ सकें. बीजेपी नेता ने शीर्ष अदालत से मांग की है कि वह सरकार को निर्देश दे कि अमेरिका, सिंगापुर और फ्रांस के कानूनों का एग्जामिन करे, इसके अलावा दुनियां में जहां कहीं भी तस्करों के खिलाफ कठोर कानून हैं उन कानूनों को भारत में लागू करें.


उन्होंने कहा कि जब तक भारत में कठोर कानून नहीं बनेंगे तब तक बच्चों की तस्करी होती रहेगी, बहन-बेटियों की तस्करी होती रहेगी, मानव अंगो की तस्करी, हथियारों और सोने की तस्करी होती रहेगी. उपाध्याय ने कहा कि जरूरत हैं कि एक कठोर व प्रभावी तस्करी विरोधी कानून बनाया जाए.


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