उमेश पाल अपहरण केस (Umesh Pal Kidnapping Case) में एमपी/एमएलए कोर्ट में जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed), दिनेश पासी (Dinesh Pasi) और खान सौलत हनीफ (Khan Saulat Hanif) को दोषी करार दिया गया है। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद समेत कुल 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने तीनों के ऊपर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फैसला सुनकर फूट-फूटकर रोने लगा माफिया
कोर्ट का फैसला सुनते ही अतीक ने अपने सिर पर हाथ रख और फूट-फूटकर रोने लगा। बताया जा रहा है इस दौरान वह बेहोश होकर गिर गया। बाकी सात अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये तीनों को 2006 में हुए उमेशपाल अपहरण मामले में आरोपी है। बता दें कि यह वही उमेशपाल हैं, जिनकी बीते दिनों प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। इससे पहले बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अदालत में पेश किया गया।
बता दें राजू पाल हत्याकांड के एक मात्र गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल है। उमेश पाल की बीती फरवरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप भी अतीक अहमद पर है।
अतीक की पेशी के मद्देनजर कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी को भी बिना जांच आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों को ही कोर्ट परिसर तक आने की इजाजत है। इसके अलावा पुलिस अतीक के गुर्गों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है।
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अतीक अहमद 2019 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। उसे सोमवार को सड़क के रास्ते प्रयागराज की नैनी जेल लाया, जहां उसे स्पेशल सेल में रखा गया है। अतीक के बैरक की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से सीधे लखनऊ मुख्यालय द्वारा की जा रही है।