NGT के आदेश पर योगी सरकार गंभीर, दीवाली पर लखनऊ सहित इन 13 शहरों में नहीं जला सकेंगे पटाखे

तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) बेहद गंभीर नजर आ रही है.  सरकार ने लखनऊ व वाराणसी सहित 13 जिलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है. लखनऊ के साथ ही 13 जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है. इन 13 शहरों में मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर शामिल हैं.


प्रदेश के 75 जिलों में से 13 में आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा जबकि अन्य जिलों में भी सिर्फ ग्रीन क्रेकर्स को अनुमति दी गई है. प्रदेश में पटाखे बैन का आदेश फिलहाल 30 नवंबर तक जारी रहेगा. 30 नवंबर के बाद प्रदूषण के स्तर पर सरकार समारोहों में आगे समीक्षा के बाद फैसला लेगी.


लखनऊ में दुकानें बंद कराने का निर्देश जारी


लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि शहर में पटाखों की सभी दुकानें बंद कराई जाएं. जो लोग नहीं मानते हैं, उनके पटाखों को जब्त किया जाए. दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और मुख्य सचिव के आदेश के बाद पुलिस कमिश्नर ने ये निर्देश जारी किए हैं.


डिजिटल/लेजर की नई तकनीक को दें बढ़ावा: अपर मुख्य सचिव


प्रदेश सरकार द्वारा आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) की बिक्री और प्रयोग पर एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश का तत्काल पालन करने और दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग किए जाने को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जनपदों में एक्यूआई मॉडरेट या उससे बेहतर है वहां पर केवल ग्रीन क्रेकर्स ही बेचे जाएं.


क्या था एनजीटी का आदेश ?

एनजीटी ने आदेश में कहा था कि देश के जिन राज्यों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी (खराब) की श्रेणी में बनी हुई है, उन राज्यों और शहरों में भी नौ  नवंबर की मध्य रात्रि से लेकर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा एनजीटी का आदेश लागू होगा. जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को 30 नवंबर तक आदेश का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है.


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