समाजवादी पार्टी (सपा) से दो बार विधायक रह चुके आरिफ अनवर हाशमी (Arif anwar hashmi) के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। अब आरिफ अनवर हाशमी की गोंडा जिले में करीब 17 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति प्रशासन की तरफ से कुर्क की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, गोंडा जिला प्रशासन ने जो संपत्ति कुर्क की है, उसमें खोडारे थाना क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, जमीन सहित अन्य चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए आंकी गई। बता दें कि प्रशासन का यह एक्शन हाशमी द्वारा गैर कानूनी रुप से बनाई गई चल-अचल संपत्ति को लेकर किया जा रहा है।
इससे पहले आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बलरामपुर जिलाधिकारी की कोर्ट में वाद संख्या- 385/2020 सरकार बनाम आरिफ अनवर हासमी धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत केस चल रहा था। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद गोंडा जिले में प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ। यहां मनकापुर के उप जिलाधिकारी व उप पुलिस अधीक्षक मनकापुर राम भवन यादव की मौजूदगी में थाना खोडारे पुलिस ने संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की गई।
एसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले की खोड़ारे पुलिस ने पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही थी। इसी क्रम में गैंगस्टर आरिफ अनवर के खिलाफ जिलाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में वाद संख्या- 385/2020 सरकार बनाम आरिफ अनवर हाशमी धारा 14 (1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी मनकापुर हीराल व पुलिस उपाधीक्षक मनकापुर राम भवन यादव की मौजूदगी में थाना खोड़ारे द्वारा करीब 17 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई।
उतरौला के पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी इस समय जेल में बंद हैं। आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनपर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कूटरचित तरीके से सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है। साल 2020 में इनकी हिस्ट्रीशीट भी खोली गयी है और यूपी गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है।
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