UP में लव जिहाद कानून का दिखने लगा असर, धर्म न बदलने पर पत्नी को छोड़ने वाला आरोपी 3 महीने बाद गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाई है, जिसके तहत अगर दबाव, धोखे, लालच, या केवल शादी के लिए लड़की का धर्म बदलवाया तो 10 साल तक की सजा हो सकती है. धर्मांतरण के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. वहीं योगी सरकार के कानून का अब असर दिखने लगा है. प्रयागराज पुलिस ने कथित लव जिहाद मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले की शिकायत तीन महीने पहले की गई थी. पीड़िता ने आरोपी पर धोखे से शादी करने तथा धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर घर से निकालने का आरोप लगाया था.


पीड़िता के मुताबिक नैनी थाना क्षेत्र के एडीए कॉलोनी का रहने वाले शिबू खान ने प्रेमजाल में फंसाकर उससे शादी की, और शादी के बाद मुसलमान बनने के लिए दबाव बनाने लगा, उसने जब ऐसा करने से इनकार कर दिया तब आरोपी ने उससे सारे रिश्ते समाप्त कर पीड़िता को घर से निकाल दिया. पीड़ित युवती ने आरोपी शिबू खान के खिलाफ बीते 24 अगस्त को महिला ने FIR दर्ज कराई थी. जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.


बता दें कि योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लाई है जिसके तहत अब दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देना होगा. बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा. इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है.


Also Read: UP में सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन अपराध, 10 साल की सजा के साथ शादी भी मानी जाएगी अमान्य


( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )