उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में 1 दिसंबर तक धारा-144 (Section 144) लागू रहेगी। प्रदेश सरकार ने यह फैसला राजनीतिक पार्टियों के धरने, प्रदर्शन की आशंका के अलावा कोरोना संक्रमण बढ़ने और त्योहारों में भीड़ जुटने को देखते हुए लिया है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक, यह आदेश भी दिया गया है कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए कमिश्नरेट से परमिशन लेनी होगी।
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोड़ा ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक चुनाव और काउंटिंग के मद्देनजर निषेधाज्ञा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक, 23 नवंबर को कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन और फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पर महामारी अधिनियम की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, योगी सरकार ने बुधवार को प्रदेश राज्य में 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (ESMA) लगा दिया है। इस फैसले के बाद अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों में हड़ताल करने पर रोक रहेगी। ऐसे में कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
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