दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में होगी राहत

 

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने को लेकर एक अहम फैसला दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना आधार के भी आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया जा सकता है. हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना भी आईटीआर भर सकता है. इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह उन लोगों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विशेष व्यवस्था करे, जिनके पास आधार नहीं है. आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.

 

 

 

 

हाईकोर्ट का फैसला

>> ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर देना जरूरी है.
>> दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर दिया है.
>> कोर्ट ने इन दोनों व्यक्तियों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आधार नंबर लिखने से राहत दे दी है.
>> इससे अलग एक अन्य फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने भी आधार के बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत देने के आदेश दिए हैं.
>> जस्टिस एम एम सुन्दरेश और जस्टिस आनंद वेंकटेश ने एक व्यक्ति की याचिका पर यह आदेश दिया है.
>> मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे सिर्फ इस आधार पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मना नहीं किया जा सकता है.
>> इनकम टैक्स कानून से सेक्शन 139AA के हिसाब से इस समय करदाताओं को आईटीआर फाइल करते वक्त आधार नंबर या आधार पंजीकरण (एनरोलमेंट) संख्या देना जरूरी होता है.

 

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