सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा- योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटस योगी आदित्यनाथ द्वारा 2007 में दिए गए एक भड़काऊ भाषण को लेकर जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि योगी द्वारा 2007 में दिए गए घृणास्पद भाषण के लिए उनपर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए?

 

बता दें कि इस मामले में मुकदमा रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाई थी। इसलिए यूपी सरकार ने केस चलाने की कानूनी कार्रवाई के लिए इजाजत नहीं दी थी।

 

 

जाने क्या है पूरा मामला?

जनवरी, 2007 में राजकुमार अग्रहरि नाम के एक लड़के की हत्या हुई थी। इसके बाद जगह जगह तोड़फोड़ और हिंसा हुई, एक मज़ार पर तोड़फोड़ हुई और धार्मिक पुस्तकों का अपमान किया गया। इस उपद्रव में योगी आदित्यनाथ अभियुक्त बने।

 

इसके बाद 27 जनवरी को योगी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम किसी हिंदू के मारे जाने पर एफआईआर नहीं करवाएंगे। सीधी कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, यह बात मोबाइल से फैला दीजिए। इसके बाद पूरे गोरखपुर और बस्ती मंडल में दंगा फैला।

 

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याचिका में योगी द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था, जिसके बाद तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था।

 

याचिकाकर्ता असद हयात का कहना है, ‘आदित्यनाथ ने 27 जनवरी को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने मुस्लिमों के ख़िलाफ़ बेहद भड़काने वाला भाषण दिया था। उस दौरान कई अन्य भाजपा नेता मौजूद थे, वह भाषण यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कोई घटना होने पर हम एफआईआर नहीं दर्ज कराएंगे। अगर एक हिंदू मारा जाता है तो उसके बदले दस मुसलमान मारेंगे। ज़िला मजिस्ट्रेट हरिओम के आदेश पर उन्हें अगले दिन गिरफ़्तार भी किया गया था।’

 

इसके अगले दिन आदित्यनाथ ने कुशीनगर में ऐसा ही भाषण दिया। वहां से गोरखपुर लौटने के दौरान उन्हें गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। फिर से धार्मिक स्थलों समेत पूरे इलाक़े में तोड़फोड़ और आगज़नी हुई।

 

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