बॉलवुड: उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य अधिकारी सीईओ विभु अग्रवाल पर 28 वर्षीय महिला ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है. मुंबई पुलिस ने इस मामले को बीते शुक्रवार को दर्ज की थी. जिसके बाद अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विभु अग्रवाल के अलावा पुलिस ने इस साल जून में हुई घटना के संबंध में कंपनी की भारत में प्रमुख के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जो एक महिला हैं. उल्लू डिजिटल अश्लील वीडियो बनाने के लिए जाना जाता है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाने वाली महिला पर उल्लू कंपनी ने 10 जून 2021 में लखनऊ में जबरन वसूली का केस दर्ज कराया था. लाखों रुपए की वसूली वाले इस केस की जांच में ULLU के पूर्व लीगल हेड, एक महिला और उनके दोस्तों का आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया गया है. पुलिस ने इस मामले में धारा 384, 420 और आईटी ऐक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया है.
इस कंपनी के प्रवक्ता ने बताया की, ‘विभू पर आरोप लगाने वाली महिला 2 साल से थोड़े कम समय के लिए ULLU की लीगल हेड थी. वह कंपनी के खिलाफ आने वाली शिकायतों से निपटने के लिए सीईओ विभु अग्रवाल को परामर्श देती थीं. फरवरी 2020 में कोलकाता के ब्रिजेश पॉल नामक शख्स ने कंपनी की एक वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया. पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद इस शख्स ने ₹15 लाख की मांग की. विभू ने पॉल को ₹15 लाख देने की सलाह दी. मई 2021 में ब्रिजेश पॉल ने दूसरी शिकायत दर्ज कराकर ₹40 लाख रुपए मांगे. लीगल हेड ने फिर पैसा देने की सलाह दी. कंपनी ने ईमेल करके कम पैसे देने के लिए मोलभाव किया. इस दौरान ब्रिजेश ने जो मेल किया वह उसी आईडी से आया, जो आईडी, लीगल हेड महिला अपने मोबाइल से यूज करती थी. इस तरह इस महिला की साजिश का पर्दाफाश हो गया.’
पुलिस अधिकारीयों का कहना है कि, ‘वर्सोवा की रहने वाली पीड़िता ने दो दिन पहले अंधेरी पश्चिम के अंबोली पुलिस थाने में संपर्क किया था और अग्रवाल और कंपनी की देश में प्रमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी.’ साथ ही यह भी बताया कि, महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि आरोपी ने 18 जून को अंधेरी पश्चिम में लोटस बिजनेस पार्क स्थित कंपनी के कार्यालय के स्टोररूम में उसका यौन उत्पीड़न किया.
उन्होंने कहा, ‘शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला से अपने कपड़े उतारने को कहा और धमकी दी कि अगर उसने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया तो वह उसके परिवार के सदस्यों को बदनाम कर देगा.’ अधिकारी ने बताया की, महिला की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 (बी) 506, 34, के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.
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