गोरखपुर (Gorakhpur) जनपद के गोलघर बाजार में करीब 13 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट (Serial Bomb Blast) के दोषी तारिक काजमी (Tariq Kazmi) की उम्र अब जेल में ही कटेगी। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने आजमगढ़ निवासी तारिक काजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 2.15 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
ये वही तारिक काजमी है जिसने 13 साल पहले गोरखपुर को दहला कर रख दिया था। तारिक पर लखनऊ, अयोध्या और बाराबंकी कचहरी में हुए धमाके का भी आरोप है। तारिक को दिसंबर 2007 में बाराबंकी रेलवे स्टेशन से जौनपुर के खालिद मुजाहिद के साथ एटीएस ने गिरफ्तार किया था। गोरखपुर के मोहद्दीपुर के रहने वाले राजेश राठौर ने इस मामले में कैण्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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जानकारी के मुताबिक, 22 मई 2007 को गोरखपुर के गोलघर में शाम 7 बजे जलकल गेट, बलदेव प्लाजा पेट्रोल पंप और गणेश चौराहा पर साइकिल में रखे टिफिन में तीन सीरियल ब्लास्ट किए गए थे। गोलघर के सीरियल बम ब्लास्ट में 6 लोग घायल हुए थे। इसी तर्ज पर साल 2007 में नवंबर महीने में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ कचहरी में एक ही समय पर सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था।
2012 की सपा सरकार में तारिक पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की हुई कोशिश
एटीएस ने जब तारिक को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया था तो उसके पास से भारी मात्रा में गोला, बारूद और असलहा बरामद हुआ था। तारिक काजमी की गिरफ्तारी के समय प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सरकार थी। उस दौरान इस आरोपी की गिरफ्तारी पर खुलकर राजनीति की गई। यहां तक कहा गया था कि तारिक को रानी की सराय स्थित उसके दवाखाने से उठाया गया और फिर बाराबंकी में हथियारों के साथ उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई।
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यही नहीं, साल 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो वर्ष 2013 में सरकार द्वारा तारिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया था। जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। फिलहाल, अब कोर्ट ने तारिक को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ ही 2.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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