उत्तर प्रदेश (UP) में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान ड्यूटी पर जान गंवाने वाले ड्राइवर (Driver) और कंडक्टर (Conductors) समेत अन्य कर्मचारियों को सहायता धनराशि दी जाएगी। रोडवेज (Roadways) में कार्यरत नियमित, संविदा अथवा आउटसोर्स कर्मियों की संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50-50 लाख रुपए की एक मुश्त धनराशि देने का फैसला लिया गया है।
इस संबंध में परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग ने आदेश जारी कर दिया है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक डीबी सिंह ने बताया कि यूपी में अभी तक करीब 50 से ज्यादा कर्मियों की मौत की सूचना ड्यूटी के दौरान हुई है। इस संबंध में प्रदेश भर से 25 मई तक सूचना मांगी गई है।
बता दें कि रोडवेज संगठनों ने प्रदेश सरकार से लेकर एमडी तक को पत्र भेजकर कोविड से संक्रमित कर्मियों की मौत पर उनके परिजनों को सहायता धनराशि दिए जाने की मांग की थी जिसे सरकार ने संज्ञान में लेते हुए निगमों में तैनात संविदा, आउटसोर्स कर्मियों के परिजनों को एक मुश्त धनराशि देने का आदेश जारी किया।
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