भारत की हार का जश्न मनाने वालों के लिए UP में नहीं है जगह, CM योगी ने दिए देशद्रोह का मुकदमा चलाने के आदेश

बीते रविवार को दुबई में भारत पाकिस्तान के मैच में भारतीय टीम को मिली करारी शिकस्त पर यूपी में कई लोगों ने जश्न मनाया. जिसके बाद अब इन सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गयी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए. अगर आंकड़ों की मानें तो अभी तक पांच जिलों के सात लोगों पर भारत की हार का जश्न मनाने का आरोप लगा है.

इन जिलों में दर्ज हुए मुकदमे

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सात लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत के दौरान जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और नारे भी लगाए. इसके अलावा, 4 लोग हिरासत में भी लिए गए. इन सभी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. इस मामले प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट तलब की. इस पर डीजीपी मुकुल गोयल ने सभी जिलों को कड़ी कार्रवाई करने को कहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ़ तौर पर बताया कि उक्त मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी

बदायूं-
बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाने में एक अभियुक्त के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. अभियुक्त ने भारत के हारने पर अपने फेसबुक एकाउंट पर पाकिस्तान के झंडे का फोटो अपलोड करते हुए पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट डाली थी. इसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

बरेली-
बरेली के दो लोगों पर केस दर्ज हुआ है. आरोप है कि दोनों ने पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए व्हॉट्सएप स्टेटस डाला और विरोध करने वालों से अभद्र भाषा में बात की. बरेली से ही एक और व्यक्ति ने व्हाट्सएप के स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का समर्थन किया. इतना ही नहीं, उसने भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया.

सीतापुर-
सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाने में आईपीसी की धारा 507 के तहत एक अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था. अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया था. उसने मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सअप पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटस लगाया था.

आगरा-
क्रिकेट मैच में भारत के हारने पर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए देश विरोधी नारेबाजी करने वाले तीन युवकों के खिलाफ आगरा के जगदीशपुरा थाने में आईपीसी की धारा 505(1)बी व 153ए के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 (एफ) के तहत नामजद एफआईआर दर्ज की थी.

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