लखनऊ: कंज्यूमर कोर्ट ने सनी लियोन के ‘चिका लोका’ बार-रेस्तरां के निर्माण और संचालन पर लगाई रोक, बताई ये वजह

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक्सपीरियन डेवलपर्स प्रा. लि. के अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन को लेकर कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने लखनऊ उच्च न्यायालय और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास स्थित सनी लियोन (Sunny Leone) के ‘चिका लोका’ बार और रेस्तरां (Chica Loca Bar & Restaurant) पर रोक लगाते हुए इसे गंभीर सुरक्षा खतरा करार दिया है।

शिकायत पर हुआ संज्ञान

यह मामला श्रीमती प्रेमा सिन्हा द्वारा उनके अधिवक्ता श्री मनु दीक्षित और श्री सौरभ सिंह के माध्यम से दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक्सपीरियन कैपिटल, विभूति खंड, लखनऊ के टावर-3 में डेवलपर ने स्वीकृत निर्माण योजना का उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय परिसर और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास इस प्रकार का अवैध निर्माण न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि न्यायालय की गरिमा को भी प्रभावित करता है।

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अदालत के आदेश:
  • स्वीकृत योजना के उल्लंघन में किए गए सभी निर्माण कार्य तुरंत बंद किए जाएं।
  • वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए आरक्षित स्थानों को पुनः बहाल किया जाए।
  • डेवलपर्स को सात दिनों के भीतर अनुपालन का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • निर्देशों का पालन न होने पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया जाएगा।
एलडीए को सख्त चेतावनी

न्यायमूर्ति कुमार ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव को प्रदान की जाए ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी 2025 को होगी, जिसमें गैर-अनुपालन की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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