लखनऊ: सपा (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में उन्हें बरी कर दिया। आजम खान आज कोर्ट में पेश हुए थे, जहां सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज मामले में अदालत ने उनका पक्ष सुना और फैसला सुनाया।
मामला क्या था?
सपा नेता आजम खान वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी थे। इसी दौरान 23 अप्रैल को उन्होंने सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में एक चुनावी सभा की थी। अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामले में आरोप था कि उनके भाषण में भड़काऊ बातें थीं।
राहत के बाद आजम खान का बयान
कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि उनका जीवन साफ-सुथरा है और उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की है। उन्होंने कहा कि ‘हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं, हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटीं।’ उनका यह बयान उनके समर्थकों और मीडिया के बीच चर्चा का विषय बना।
पहले भी मिल चुकी है अदालत से राहत
इससे पहले आजम खान आरएसएस को बदनाम करने के मामले में भी बरी हो चुके हैं। यह मामला 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। उस समय आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी लेटरहेड और मुहर का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस की छवि को प्रभावित करने की कोशिश की थी। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद हाल ही में बाहर आए आजम खान की अखिलेश यादव से मुलाकात भी सुर्खियों में रही।

















































