UP: वाराणसी (Varanasi) की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने कोडीन कफ सिरप (Codeine Cough Syrup) मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके पांच सहयोगियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह आदेश कोतवाली पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि सभी आरोपी 15 नवंबर से फरार हैं और उनके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस ने शुभम पर रखा 75 हजार का इनाम
वाराणसी और सोनभद्र पुलिस ने शुभम जायसवाल पर कुल 75 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। वाराणसी पुलिस ने 50 हजार और सोनभद्र पुलिस ने 25 हजार का इनाम तय किया। कोर्ट ने पुलिस की सभी दलीलों को सुनने के बाद इन छह नामजद आरोपियों के खिलाफ NBW जारी कर दिया। इस मामले में अन्य जिलों जैसे जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, गाजियाबाद और हापुड़ में भी मुकदमे दर्ज हैं।
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गोदाम मालिक महेश सिंह ने किया सरेंडर
50 हजार के इनामी और कफ सिरप के अवैध भंडारण का मुख्य आरोपी, गोदाम मालिक महेश सिंह ने पुलिस को चकमा देकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। महेश सिंह के अलावा अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
2 करोड़ के कफ सिरप का खुलासा
पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर को रोहनिया पुलिस ने भदवर में एक जिम के नीचे बने गोदाम में 2 करोड़ से अधिक मूल्य का कफ सिरप जब्त किया था। मौके पर केयरटेकर आजाद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद गोदाम मालिक महेश सिंह और अन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। महेश सिंह के फरार रहने के कारण उस पर इनाम भी घोषित किया गया था।












































