‘अखिलेश से कह आये 6 महीने तक अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं, पहले होगा हिसाब’, मुख्तार अंसारी के बेटे के बिगड़े बोल, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल है। ऐसे में नेता और राजनैतिक पार्टियां लगातार एक दूसरे को निशाना बनाकर बयानबाजी करती नजर आ रही हैं। इसी क्रम में अब विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) ने यूपी (UP) के मऊ (Mau) में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया है। अब्बास अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार आने पर 6 महीने तक ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं की जाएगी, पहले उनसे हिसाब होगा। वीडियो वायरल होने के बाद कई धाराओं में अब्बास के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

वीडियो हुआ वायरल

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार देर रात एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने राज्य में सपा सरकार बनने पर अधिकारियों को भी सबक सिखाने की बात कहते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। अब्बास अंसारी ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कह कर आया हूं कि 06 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है, वहीं रहने वाला है। पहले हिसाब -किताब होगा। उसके बाद उनके जाने पर मुहर लगाया जाएगा।

आगे उन्होंने कहा कि हम बाहुबली हैं। हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। मेरे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल सींग निकाल कर खड़े हैं। समय आने दीजिए खूंटे में यही नहीं बांध दिया तो कहिएगा। अखिलेश यादव से मैंने कहा था कि पहले जिन लोगों ने मुकदमे लगाए हैं उनकी भी जांच पड़ताल कर लिया जाए।

आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि पिछली सरकार में सरकार को खुश करने के लिए खास तौर पर कुछ अधिकारियों ने अपनी कुर्सी और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और जनता को प्रताड़ित किया है और उस जनता की आवाज है कि इसकी जांच हो और जो इसमें गलत पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी आगे के लिए मैसेज होगा कि कोई अपनी पद की गरिमा को तार-तार ना करते हुए जनता के साथ कोई नाइंसाफी ना करें।

डीजीपी के निर्देश पर केस दर्ज

मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस डीजीपी कार्यालय ने मऊ पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ सदर कोतवाली में आचार संहित के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सुशील घुले ने बताया कि अब्बास अंसारी के बयान पर संज्ञान लेते हुए कोतवाली में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भी आदेश दिया गया।

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