आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दो पासपोर्ट रखने के मामले में कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले वह दो पैन कार्ड रखने के मामले में भी सात साल की सजा काट रहे हैं।
शिकायत और प्राथमिकी का विवरण
यह मामला 2019 में दर्ज कराया गया था। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट हैं और उन्होंने एक पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा में किया। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई पूरी हुई।
पासपोर्ट और शैक्षिक दस्तावेजों में विरोधाभास
आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने पासपोर्ट बनाने के लिए गलत जानकारी दी। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 अंकित है। दोनों दस्तावेजों में जन्मतिथि और जन्मस्थान का विरोधाभास है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल आर्थिक लाभ और विभिन्न संस्थाओं में पहचान के लिए किया।
कोर्ट का निर्णय और कानूनी धाराएँ
कोर्ट ने पाया कि अब्दुल्ला आजम ने जानबूझकर गलत विवरण अंकित कर पासपोर्ट बनवाया और इसका दुरुपयोग किया। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) के तहत आता है। रामपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और जुर्माना लगाया।

















































