उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के असिस्टेंट प्रोफेसर असद (Assistant Professor Asad) के खिलाफ क्वार्सी थाने में दहेज उत्पीड़न और बीवी को तीन तलाक (Triple Talaq) देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि उसके ससुरालवालों ने निकाह से पहले उसे एमटेक कराने का वादा किया था, लेकिन निकाह के बाद उसे उच्च शिक्षा दिलाना तो दूर की बात है, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
पीड़िता ने बताया किजब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो आरोपी शौहर उसे सड़क पर ही तीन बार तलाक बोलकर चला गया। पुलिस ने फरहीन इजहार के ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, इकरा कॉलोनी पूल हाउस में रहने वाली फरहीन इजहार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उसका 9 नवंबर 2021 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय के कंप्यूटर इंजीनियर संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर असद मोहम्मद से उसका निकाह हुआ था।
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पीड़िता ने बताया कि निकाह से पूर्व ससुरालियों ने उसे एमटेक कराने का वादा किया था, लेकिन निकाह के बाद वे अपने वादे से मुकर गए और दहेज की माँग करने लगे। महिला ने यह भी बताया कि वे लोग उससे दहेज में दस लाख रुपए, जमीन और फ्लैट माँगने लगे। तरह-तरह के आरोप लगाकर उसे तंग किया जाने लगा और 14 फरवरी को दहेज की माँग पूरी न होने पर शौहर उसे मायके छोड़ गया।
आखिर में महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, जब इसका नोटिस ससुराल पहुंचा तो ससुरालवाले और खफा हो गए। इसके बाद 6 मई की सुबह जब वह निजामी पुलिस के पास से अपनी बहन-बहनोई के साथ कहीं जा रही थी, तभी उसका शौहर उसे सरेराह तीन तलाक बोलकर चला गया।
इस मामले में पीड़िता ने शौहर के अलावा जेठ आलम, ननदोई अनस, सास-ससुर पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को फोन पर धमकाया। इंस्पेक्टर क्वार्सी ने बताया कि दहेज उत्पीड़न व मुस्लिम विवाह अधिनियम की धाराओं तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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