इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: वाहनों पर लिखवाया पुलिस या प्रेस तो हो जाएगी जेल

अब अपने वाहनों पर पुलिस या प्रेस लिखवाकर घूमना आपको महंगा पड़ सकता है. इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से अपने वाहन पर पुलिस या प्रेस लिखवाएगा तो उसके खिलाफ धारा 420 के तहत कार्रवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसे वाहन चालकों पर हड़कंप मचा हुआ है.

 

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पैसे देकर प्रेस कार्ड बनवाने पर होगी 7 साल की जेल

वाहन पर पुलिस या प्रेस लिखवाने वाले व्यक्ति से उनके व्यवसाय से संबंधित सवाल भी किये जा सकते है. साथ में और भी जानकारियां ली जा सकती है. पैसे देकर प्रेस कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति पर भारी जुर्माने के साथ 7 साल की सज़ा भी हो सकती है. साथ ही उस व्यक्ति का वाहन भी जब्त किया जा सकता है. आईपीसी की धारा 420 के तहत किसी भी व्यक्ति को कपटपूर्वक छलना या शारीरिक, मानसिक कष्ट देना, ख्याति संबंधी क्षति पहुंचाना शामिल है.

 

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