धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर और कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सीतापुर (Sitapur) लेकर आई. जुबैर के खिलाफ दर्ज मुकदमे के सिलसिले में जांच के लिए दिल्ली पुलिस यहां पहुंची. जिला न्यायालय की कोर्ट ने 14 दिन की ज्यूडीशियल कस्टडी में रखने का आदेश दिया है.
बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था जिसमें तीन हिंदू संतो यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंगमुनि और आनंद स्वरूप को हेट मांगर बताया था. जिसपर यूपी के सीतापुर में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मामले में आज सुनवाई हुई है.
अदालत में पेश किए जाने के बाद पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की रिमांड माँगी। न्यायाधीश ने ‘भारतीय दंड संहिता (IPC)’ की धारा-295A (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझ कर दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) और IT एक्ट (सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम) की धारा-67 (इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग कर के गलत संदेश प्रसारित करना) के आरोपों के तहत 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
इसके बाद दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हो गई. हिन्दू संतों को लेकर घृणा फैलाने वाले ट्वीट्स करने के लिए मोहम्मद जुबैर के विरुद्ध ‘हिन्दू शेर सेना’ ने FIR दर्ज कराई थी. संगठन के जिलाध्यक्ष भगवान शरण ने जिले के खैराबाद पुलिस थाने में शिकायत देकर केस दर्ज कराया था. सीतापुर में दर्ज केस के लिए भी अब उसे दिल्ली पुलिस ने रिमांड में ले लिया है. उसे कड़ी सुरक्षा में लाया और ले जाया जा रहा है.
#WATCH | UP: Delhi Police bring Alt News co-founder Mohammed Zubair to Sitapur in connection with a case registered against him here for allegedly inflaming religious sentiments through his tweet on Mahant Bajrang Muni, Yati Narsinghanand Saraswati and Swami Anand Swaroop. pic.twitter.com/UyVfrcpsHD
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 4, 2022
जानें क्या है मामला
मोहम्मद जुबैर ने 27 मई 2022 को किए गए अपने ट्वीट में टाइम्स ऑफ इंडिया के विनीत जैन को टैग करते हुए लिखा था, “बहुत बढ़िया! हमें यति नरसिंहानंद सरस्वती या बजरंग मुनि या आनंद स्वरूप जैसे हेट मोंगर को किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ बोलने के लिए धर्म संसद आयोजित करने की क्या जरूरत है, जब उससे बढ़िया काम करने के लिए स्टूडियो में एंकर मौजूद हैं.”
महंतों को हेट मोंगर कहने पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सीतापुर जिलाध्यक्ष भगवान शरण ने खैराबाद थाने में IPC की धारा 295-A और IT ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. भगवान शरण का कहना है कि जुबैर ने महंतों को हेट मोंगर कहकर उनकी धार्मिक भावनाएँ भड़काई हैं. प्राथमिकी में कहा गया है कि जुबैर का बजरंग मुनि के साथ किसी तरह की पुरानी रंजिश या मुकदमा नहीं है. इसके बावजूद समाज में विद्वेष फैलाने और हिंदू-मुस्लिम विवाद कराने की उसने सोची-समझी साजिश की.
प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि मोहम्मद जुबैर देश के हिंदूवादियों के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काता है और उनकी हत्या कराने के लिए उकसाता है. इनमें कमलेश तिवारी, यति नरसिंहानंद या अन्य लोग है, जिनकी या तो हत्या कर दी गई या जिनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है. जुबैर लगातार सांप्रदायिक टिप्पणी करते रहता है और उसके खिलाफ दिल्ली में पॉक्सो ऐक्ट में मामला भी दर्ज है.
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