समान नागरिक संहिता’ के लिए भाजपा नेता ने पीएम मोदी को लिखा प्रत्र, गिनाए 11 लाभ

आज 23 नवंबर 2020 है, ठीक 72 साल पहले आज ही के दिन समान नागरिक संहिता (Common Civil Code) को संविधान के आर्टिकल 44 में जोड़ा गया था. उस दौरान सरकार को निर्देश दिया गया कि वह देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे. लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि यह कानून आज की तारीख में भी लागू नहीं हो पाया. इसी बीच भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता कानून बनाने की मांग की है. उपाध्याय ने अपने पत्र में 11 लाभ भी गिनाए जो लागू होने के बाद नागरिकों को मिलेंगे. उपाध्याय ने अपने पत्र में लिखा…


माननीय प्रधानमंत्री जी, आज ही के दिन 23 नवंबर 1948 को विस्तृत चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 44 जोड़ा गया था और सरकार को निर्देश दिया गया कि वह देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करें. संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि अलग-अलग धर्म के लिए अलग-अलग कानूनों के  स्थान पर सभी भारतीयों के लिए धर्म जाति भाषा क्षेत्र और लिंग निरपेक्ष एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू होना चाहिए.


अंग्रेजो द्वारा 1860 में बनाई गई भारतीय दंड संहिता, 1961 में बनाया गया पुलिस ऐक्ट, 1872 में बनाया गया एविडेंस एक्ट और 1908 में बनाया गया सिविल प्रोसीजर कोड सहित सैकड़ों अंग्रेजी कानून सभी भारतीय नागरिकों पर समान रूप से लागू हैं. पुर्तगालियों द्वारा 1867 में बनाया गया पुर्तगाल सिविल कोड गोवा के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है लेकिन विस्तृत चर्चा के बाद बनाया गया आर्टिकल 44 (समान नागरिक संहिता) लागू करने के लिए कभी भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया. आजतक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का एक मसौदा भी नहीं बनाया गया. परिणाम स्वरूप इससे होने वाले लाभ के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है.


भारतीय नागरिक संहिता के लागू नहीं होने से अनेक समस्याएं हैं

  • मुस्लिम कानून मे बहुविवाह ‘एक पति-चार पत्नी’ की छूट है लेकिन अन्य धर्मो पर ‘एक पति-एक पत्नी’ का कठोर नियम लागू है, बाझपन या नपुंसकता जैसा उचित कारण होने पर भी दूसरा विवाह अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है. जेल से बचने के लिए कई लोग मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं. भारतीय मुसलमान चार निकाह कर सकता है जबकि पाकिस्तान में पहली बीबी की इजाजत के बिना शौहर दूसरा निकाह नहीं कर सकता हैं.

  • मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है और माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह योग्य मान लिया जाता है इसीलिए 11-12 वर्ष की उम्र मे भी लड़कियों का निकाह किया जाता है जबकि अन्य धर्मो मे लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़को की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है. विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार कह चुका कि 20 वर्ष से पहले लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती है और 20 वर्ष से पहले गर्भधारण करना जच्चा-बच्चा दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है इसलिए लड़का-लड़की की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 करना बहुत जरूरी है.

  • तीन तलाक अवैध होने के बावजूद तलाक-ए-हसन एवं तलाक-ए-अहसन आज भी मान्य है और इनमें भी तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है. केवल 3 महीने प्रतीक्षा करना है लेकिन अन्य धर्मो मे केवल न्यायालय के माध्यम से ही विवाह-विच्छेद किया जा सकता है. मुसलमानों में प्रचलित तलाकों का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होने के कारण मुस्लिम औरतों को हमेशा भय के वातावरण में रहना पड़ता है. टर्की जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में भी किसी तरह का मौखिक तलाक मान्य नहीं है. हिंदू ईसाई पारसी दम्पत्ति आपसी सहमति से भी मौखिक विवाह विच्छेद की सुविधा से वंचित है.

  • मुस्लिम कानून मे मौखिक वसीयत एवं दान मान्य है लेकिन अन्य धर्मो मे केवल पंजीकृत वसीयत एवं दान ही मान्य है. मुस्लिम कानून मे एक-तिहाई से अधिक सम्पत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता है जबकि अन्य धर्मो मे समस्त सम्पत्ति का वसीयत किया जा सकता है.

  • मुस्लिम कानून मे उत्तराधिकार की व्यवस्था अत्यधिक जटिल है, पैत्रिक सम्पत्ति में पुत्र एवं पुत्रियों के मध्य अत्यधिक भेदभाव है, अन्य धर्मो में भी विवाहोपरान्त अर्जित सम्पत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं और उत्तराधिकार के कानून जटिल हैं, विवाह के बाद पुत्रियों के पैत्रिक सम्पत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है और विवाहोपरान्त अर्जित सम्पत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं.मुस्लिम गोद नहीं ले सकता और अन्य धर्मो मे भी पुरुष प्रधानता के साथ गोद व्यवस्था लागू है.

उपरोक्त सभी विषय मानव अधिकार से सम्बन्धित हैं जिनका न तो धर्म या मजहब से संबंध है और न तो इन्हें धार्मिक मजहबी व्यवहार कहा जा सकता है फिर भी आजादी के 73 साल बाद भी धर्म-मजहब के नाम पर भेदभाव जारी है. हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से ‘भारतीय नागरिक संहिता’ की कल्पना किया था ताकि सबको समान अधिकार मिले और देश की एकता और अखंडता मजबूत हो लेकिन वोटबैंक की राजनीति के कारण भारतीय नागरिक संहिता आजतक लागू नहीं किया गया. यदि गोवा में एक समान नागरिक संहिता सबके लिए लागू हो सकती है तो देश के सभी नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ क्यों नहीं लागू हो सकती है?.


भारतीय नागरिक संहिता के एक नहीं अनेक लाभ हैं

  1. देश के सभी नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू करने से देश और समाज को सैकड़ों जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी.
  2. वर्तमान समय में अलग अलग धर्म के लिए लागू अलग अलग ब्रिटिश कानूनों से सबके मन में हीन भावना पैदा होती है इसलिए सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू होने से सबको हीन भावना से मुक्ति मिलेगी.
  3. ‘एक पति-एक पत्नी’ की अवधारणा सभी भारतीयों पर एक समान रूप से लागू होगी और बाझपन या नपुंसकता जैसे अपवाद का लाभ सभी भारतीयों को चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई, एक समान रूप से मिलेगा.
  4. न्यायालय के माध्यम से विवाह-विच्छेद करने का एक सामान्य नियम सबके लिए लागू होगा. विशेष परिस्थितियों में मौखिक तरीके से विवाह विच्छेद करने की अनुमति भी सभी नागरिकों को होगी, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई.
  5. पैतृक संपति में पुत्र-पुत्री तथा बेटा-बहू को एक समान अधिकार प्राप्त होगा और संपति को लेकर धर्म जाति क्षेत्र और लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई.
  6. विवाह-विच्छेद की स्थिति में विवाहोपरांत अर्जित संपति में पति-पत्नी को समान अधिकार होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई.
  7. वसीयत दान धर्मजत्व संरक्षकत्व बंटवारा गोद इत्यादि के संबंध में सभी भारतीयों पर एक समान कानून लागू होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई. धर्म जाति क्षेत्र लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी.
  8. राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र एवं एकीकृत कानून मिल सकेगा और सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई.
  9. जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग कानून होने से पैदा होने वाली अलगाववादी मानसिकता समाप्त होगी और एक अखण्ड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे.
  10. अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून होने के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ता है. सबके लिए एक नागरिक संहिता होने से न्यायालय का बहुमूल्य समय बचेगा.
  11. मूलभूत धार्मिक अधिकार जैसे पूजा, नमाज या प्रार्थना करने, व्रत या रोजा रखने तथा मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का प्रबंधन करने या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने या विवाह-निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तरीका अपनाने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा.

अनुच्छेद 44 पर बहस के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था- ”व्यवहारिक रूप से इस देश में एक सिविल संहिता है जिसके प्रावधान सर्वमान्य हैं और समान रूप से पूरे देश में लागू हैं. केवल विवाह-उत्तराधिकार का क्षेत्र है जहां एक समान कानून लागू नहीं है. यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिस पर हम समान कानून नहीं बना सके हैं इसलिए हमारी इच्छा है कि अनुच्छेद 35 को संविधान का भाग बनाकर सकारात्मक बदलाव लाया जाए. यह आवश्यक नहीं है कि उत्तराधिकार के कानून धर्म द्वारा संचालित हों. धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र क्यों दिया जाए कि वह संपूर्ण जीवन पर कब्जा कर ले और विधायिका को इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से रोके”.


संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने कहा “हम एक प्रगतिशील समाज हैं और ऐसे में धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किए बिना हमें देश को एकीकृत करना चाहिए, बीते कुछ वर्षों में धार्मिक क्रियाकलाप ने जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने दायरे में ले लिया है, हमें ऐसा करने से रोकना होगा और कहना होगा कि विवाह उपरांत मामले धार्मिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष कानून के विषय हैं. यह अनुच्छेद इसी बात पर बल देता है. मैं अपने मुस्लिम मित्रों से कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हम जीवन के पृथक्करणीय दृष्टिकोण को भूल जाएंगे, देश और समाज के लिए उतना ही अच्छा होगा. धर्म उस परिधि तक सीमित होना याहिए जो नियमत: धर्म की तरह दिखता है और शेष जीवन इस तरह से विनियमित, एकीकृत और संशोधित होना चाहिए कि हम जितनी जल्दी संभव हो, एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र में निखर सके”.


संविधान सभा के सदस्य कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा “कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो धर्म खतरे में होगा और दो समुदाय मैत्रियता के साथ नहीं रह पाएंगे. इस अनुच्छेद का उद्देश्य ही मैत्रियता बढ़ाना है. समान नागरिक संहिता मैत्रियता को समाप्त नहीं बल्कि मजबूत करेगी. उत्तराधिकार या इस प्रकार के अन्य मामलों में अलग-अलग व्यवस्थाएं ही भारतीय नागरिकों में भिन्नता पैदा करती हैं. समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य विवाह उत्तराधिकार के मामलों में एक समान सहमति तक पहुंचने का प्रयास करना है. जब ब्रिटिश हमारे देश की सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने इस देश के सभी नागरिकों, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, के लिए समान रूप से लागू होने वाली ‘भारतीय दंड संहिता’ लागू किया था. क्या तब मुस्लिम अपवाद बने रह पाए और क्या वे आपराधिक कानून की एक व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ विद्रोह कर सके? भारतीय दंड संहिता हिंदू-मुसलमान पर एक समान रूप से लागू होता है. यह कुरान द्वारा नहीं बल्कि विधिशास्त्र द्वारा संचालित है. इसी तरह संपत्ति कानून भी इंग्लिश विधिशास्त्र से लिए गए हैं”.


1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: “यह अत्यधिक दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है. यह प्रावधानित करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक ‘समान नागरिक संहिता’ बनाए लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, समान नागरिक संहिता विरोधाभासी विचारों वाले कानूनों के प्रति पृथक्करणीय भाव को समाप्त कर राष्ट्रीय अंखडता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगा”.


1995 में सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी? उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है. देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है. कुछ प्रथाएं मानवाधिकार एंव गरिमा का अतिक्रमण करते हैं. धर्म के नाम पर मानव अधिकारों का गला घोटना स्वराज्य नहीं बल्कि निर्दयता है, इसलिए एक समान नागरिक संहिता का होना निर्दयता से सुरक्षा प्रदान करने और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को ममजबूत करने के लिए नितांत आवश्यक है”.


2003 में जॉन बलवत्तम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “यह दुख की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया, संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू के लिए कदम उठाना है. समान नागरिक संहिता वैचारिक मतभेदों को दूर कर देश की एकता-अखंडता को मजबूत करने में सहायक होगी.”


2017 में शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा “हम भारत सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करें. हम आशा एवं अपेक्षा करते हैं कि वैश्विक पटल पर और इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा. जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता के माध्यम सबके लिए एक कानून लागू किया जा सकता है तो भारत के पीछे रहने का कोई कारण नहीं है”.


2019 में जोस पाउलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की तरफ से अबतक कोई प्रयास नहीं किया गया. कोर्ट ने अपने टिप्पणी में गोवा का उदाहरण दिया और कहा कि “1956 में हिंदू लॉ बनने के 63 साल बीत जाने के बाद भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया.


प्रमुख समाजवादी नेता डॉ राम मनोहर लोहिया ने कहा था: “एक ही विषय पर हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी के लिए अलग अलग कानून, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की एकता-अखंडता के लिए अत्यधिक खतरनाक है”


पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था: “मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब संविधान निर्माताओं ने विवाह के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की है और कहा है कि राज्य इसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वे साम्प्रदायिक थे, क्या यह संप्रदायिकता मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ क्यों नहीं एक हो सकता है?”.


अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य ताहिर महमूद कहते हैं: “परंपरागत कानून के लिए धार्मिक राजनीतिक दबाव बनाने की बजाय मुसलमानों को समान नागरिक संहिता की मांग करना चाहिये.


माननीय प्रधानमंत्री जी, आर्टिकल 37 में स्पस्ट लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है. जिस प्रकार संविधान का पालन सभी नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी है वैसे ही संविधान को शतप्रतिशत लागू करना सरकार की नैतिक ड्यूटी है. सेक्युलर देश में धार्मिक आधार पर अलग-अलग कानून नहीं होता है लेकिन हमारे यहाँ आज भी हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मेरिज एक्ट और ईसाई मेरिज एक्ट लागू है, जब तक भारतीय नागरिक संहिता लागू नहीं होगी तब तक भारत को सेक्युलर कहना सेक्युलर शब्द को गाली देना जैसा है.


भारत में विद्यमान धर्म जाति क्षेत्र लिंग आधारित अलग-अलग कानून विभाजन की बुझ चुकी आग में सुलगते हुए धुंए की तरह है जो विस्फोटक होकर देश की एकता को कभी भी खण्डित कर सकती है इसलिए इन्हें समाप्त कर एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ बनाना न केवल धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए बल्कि देश की एकता-अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी अतिआवश्यक है. दुर्भाग्य से ‘भारतीय नागरिक संहिता’ को हमेशा धार्मिक तुष्टिकरण के चश्मे देखा जाता रहा है.


जिस दिन ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और आम जनता को इसके लाभ के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा. जो लोग इसके लाभ के बारे में नहीं जानते हैं वे ही इसका विरोध कर रहे हैं. ‘भारतीय नागरिक संहिता’ से रूढ़िवाद, कट्टरवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद समाप्त होगा तथा वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. सच्चाई तो यह है कि ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का फायदा हिंदू-बहन बेटियों को ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में महिला-पुरुष को लगभग समान अधिकार पहले से ही प्राप्त है. इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बहन-बेटियों को मिलेगा क्योंकि शरिया कानून में उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है. इसलिए ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू होने से हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई बहन-बेटियों के अधिकारों मे भेदभाव खत्म होगा.


माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ लोग आर्टिकल 25 में प्रदत्त धार्मिक आजादी की दुहाई देकर ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का विरोध करते है लेकिन आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है ‘सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरैलिटी’ अर्थात ‘कुप्रथा, कुरीति, पाखंड और भेदभाव’ आर्टिकल 25 के दायरे में नहीं आता है. यदि महिला-पुरुष में भेदभाव है तो वह रीति नहीं बल्कि कुरीति है प्रथा नहीं बल्कि कुप्रथा है और उसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा. वैसे भी भारत वेद-पुराण गीता-रामायण बाइबिल-कुरान से नहीं बल्कि संविधान से चलता है और ‘समता, समानता, समरसता, समान अवसर तथा समान अधिकार’ संविधान की आत्मा है.


सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार से कानून बनाने के लिए तो नहीं कह सकता है लेकिन वह अपनी भावना व्यक्त कर सकता है और बार-बार यही कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक जुडिशियल कमीशन या एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दे सकता है जो विकसित देशों की समान नागरिक संहिता और भारत में लागू कानूनों का अध्ययन करे और सबकी अच्छाइयों को मिलाकर ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का एक ड्राफ्ट तैयार कर सार्वजनिक करे, जिससे इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा शुरू हो सके.


दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मई को ‘समान नागरिक संहिता’ की मांग वाली मेरी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और 9 दिसंबर को सुनवाई है लेकिन सरकार ने अपना जबाब आजतक दाखिल नहीं किया। कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने की बजाय सरकार को विधि आयोग को विकसित देशों की ‘समान नागरिक संहिता’ और और भारत में लागू कानूनों का अध्ययन कर दुनिया का सबसे अच्छा और प्रभावी ‘इंडियन सिविल कोड’ ड्राफ्ट करने का निर्देश देना चाहिए.


23 नवंबर 1948 को आर्टिकल 44 संविधान में जोड़ा गया था इसलिए सरकार को 23 नंवबर को पूरे देश में “समान अधिकार दिवस” मनाना चाहिए और देश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारतीय नागरिक संहिता पर वाद-विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए. भारतीय नागरिक संहिता पर जन-जागरण करने और आमराय बनाने का यह सर्वोत्तम उपाय है.


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