बलात्कार और यौन शोषण के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे स्व-घोषित संत आसाराम बापू (असाराम) इलाज के लिए 6 महीने की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। मंगलवार (10 मार्च 2026) शाम वे अयोध्या पहुंचे और सरयू तट पर आरती में शामिल हुए। बुधवार (11 मार्च) को वे राम लला के दर्शन करने राम मंदिर जाएंगे। आसाराम ने कहा कि तीर्थ स्थलों पर आने से नर्क नहीं जाना पड़ता और वे रामलला के दर्शन के लिए ही यहां आए हैं। यह राम मंदिर निर्माण के बाद आसाराम की पहली अयोध्या यात्रा है। आसाराम फिलहाल लक्ष्मण किला क्षेत्र में ठहरे हैं और कल राम मंदिर के महासचिव चंपत राय से भी मिल सकते हैं।
जमानत और यात्रा का विवरण
आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर 2025 को बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया। वे जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए और इलाज के लिए महाराष्ट्र जा चुके हैं। अयोध्या आने के बाद उन्होंने सरयू तट पर घूमे और भव्य आरती में हिस्सा लिया। आसाराम ने कहा कि वे हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे। आसाराम के समर्थकों ने उन्हें देखकर हाथ जोड़े और उनका स्वागत किया। हालांकि उनकी उपस्थिति से विवाद भी हुआ क्योंकि वे बलात्कार के दोषी हैं और कई मामलों में सजा काट रहे हैं।
पृष्ठभूमि और कानूनी स्थिति
आसाराम पर जोधपुर और गुजरात में यौन शोषण के कई मामले हैं। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें POCSO एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वे जेल में थे लेकिन स्वास्थ्य आधार पर कई बार पैरोल या अंतरिम जमानत मिली है। यह पहली बार है जब वे इतने लंबे समय के लिए जेल से बाहर हैं। आसाराम ने अयोध्या में कहा कि तीर्थ यात्रा से पापों में कमी आती है। उनकी इस यात्रा से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई है। कई लोग इसे गलत मान रहे हैं जबकि उनके समर्थक इसे धार्मिक अधिकार बता रहे हैं।
सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया
आसाराम की अयोध्या यात्रा से सोशल मीडिया पर विवाद तेज हो गया है। कुछ लोग इसे राम मंदिर की पवित्रता पर सवाल बता रहे हैं जबकि उनके अनुयायी इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला मान रहे हैं। आसाराम ने कहा कि यहां आने से नर्क नहीं जाना पड़ता और वे रामलला के दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है।
INPUT-ANANYA MISHRA
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