उत्तर प्रदेश के अयोध्या (Ayodhya) जनपद में एक महिला सिपाही (Woman Constable) को शादी का झांसा देकर तीन बच्चों के बाप ने चार साल तक हवस (Rape) का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला सिपाही से 7 लाख 90 हजार रुपए भी ऐंठ लिए। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसपर 1.72 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
2019 की है पूरा घटना
यह फैसला प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट में शुक्रवार को सुनाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय और सतीश चंद्र देवरस के मुताबिक, पूरी घटना 2019 में हुई। जिला मुख्यालय पर तैनात एक महिला सिपाही से बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के मंगारी गांव के रहने वाले मनोज शुक्ला की मुलाकात हुई, जो फाइनेंसर का काम करता था।
इस दौरान महिला कॉन्स्टेबल से पहले दोस्ती हुई और फिर घर आना जाना शुरू हुआ। इस दौरान फाइनेंसर ने शादी करने का झांसा देकर महिला कॉन्स्टेबल से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बिजनेस के बहाने 7 लाख 90 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए।
प्रेग्नेंट होने पर कराया गर्भपात
इस बीच महिला सिपाही के प्रेग्नेंट होने पर सुल्तानपर ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला सिपाही से बातचीत बंद कर दी। वहीं, जब पीड़िता उसका पता लगाते हुए उसके घर पहुंची तो देखा कि वह तीन बच्चों का बाप है। वहां हंगामे के बाद फाइनेंसर ने महिला कॉन्स्टेबल को मारपीट कर भगा दिया।
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पीड़िता महिला कॉन्स्टेबल की तहरीर पर थाना कैंट पुलिस ने आरोपी मनोज शुक्ला उसके भाई तथा पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने केवल मनोज शुक्ला के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनोज शुक्ला दोषी पाते हुए सजा दी।
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