उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से 2 मामलों में जमानत मिल गई है। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और एक दुकान के किराए को लेकर दर्ज मुकदमे में मोहम्मद आजम खां को जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने राहत देते हुए उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
इस मामले में बीते 7 सितंबर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था। हालांकि, दोनों मामलों में जमानत के बाद भी आजम खां जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। आजम खाने के वकील सफदर काजमी ने यह जानकारी दी है।
इससे पहले सपा सांसद आज़म खां की पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बीते 7 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जे के 3 मामलों में जमानत मिली थी।
दरअसल, आजम खां पर उपरोक्त मामलों के अलावा भी कई केस दर्ज हैं, जब तक उन्हें सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। फिलहाल सपा सांसद अपनी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं।
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