‘आदतन अपराधी और भूमाफिया हैं आजम खान’, योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता की बेल के विरोध में कही ये बात

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को भूमाफिया (Land Mafia) बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया है। यही नहीं, योगी सरकार ने कहा कि आजम खान आदतन अपराधी (Habitual Offender) हैं। यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आजम खान पहले ही भूमि कब्जाने के मामले में जांच अधिकारी को धमकी दे चुके हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष उन्होंने कहा कि आजम खान भूमाफिया हैं। उनके खिलाफ लोगों ने निजी तौर पर शिकायतें दर्ज कराई हैं। वह आदतन अपराधी हैं। हर चीज में उन्होंने धोखाधड़ी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

यूपी सरकार के वकील ने कहा कि आजम खान अदालत से अंतरिम बेल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अधिवक्ता ने कहा कि उनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे भी दर्ज हैं, जिनमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। उन पर पहले से दर्ज मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वह आदतन अपराधी और भूमाफिया हैं।

Also Read: अंबेडकरनगर में लव जिहाद, शाबाम ने धर्म छिपाकर युवती से की शादी, फिर निकाह कर दिया तीन तलाक, अब भाइयों से हलाला करने का बना रहा दबाव

यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि भले ही आजम खान नेता है, लेकिन इसके आधार पर उन पर दर्ज मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केस की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार के अधिवक्ता से कहा कि राज्य सरकार एक मामले में आजम खान को बेल और दूसरी में जेल नहीं दे सकती।

आजम की बेल अर्जी पर सुनवाई में देरी पर नाराजगी

आजम खान का पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल 2 सालों से जेल में बंद हैं। ऐसे में वह कैसे किसी के लिए भी खतरा हो सकते हैं या धमकी दे सकते हैं। फिलहाल अदालत ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि आजम खान की बेल की मांग पर जवाब दाखिल करें।

Also Read: ‘मकान बनवाना है तो 20 लाख रुपये दो’, रंगदारी मांगने पर अतीक अहमद के भाई अशरफ और उसके गुर्गों के खिलाफ FIR दर्ज

यही नहीं, कोर्ट ने एक सुनवाई में आजम खान की बेल की मांग पर सुनवाई में देरी को न्याय का मजाक बताते हुए नाराजगी जाहिर की थी। बेंच ने कहा था कि आजम खान को सिर्फ एक केस को छोड़कर सभी में बेल मिल गई है। यह न्याय का मजाक है। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं।

आजम खान पर शत्रु संपत्ति कब्जाने का भी आरोप

आजम खान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट ने बेल की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को आजम खान की बेल पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। यह शत्रु संपत्ति को कब्जाने से जुड़ा मामला था।

Also Read: शाहजहांपुर: नशीला पदार्थ सुंघाकर टीचर से रेप, बनाया पोर्न वीडियो, अब इस्लाम कबूलने का दबाव बना रहा आमिर

आजम खान के खिलाफ दर्ज एक मामले में उन पर आरोप है कि उन्होंने शत्रु संपत्ति पर कब्जा जमाया है और करोड़ों रुपए के सार्वजनकि फंड का गलत इस्तेमाल किया है। आरोप है कि विभाजन के बाद इमामुद्दीन कुरैशी पाकिस्तान चले गए थे और उनकी शत्रु संपत्ति के के दायरे में आती थी। उस संपत्ति पर आजम खान ने कब्जा कर लिया है।

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )