उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तपसी मुरैना आश्रम में एक मंदबुद्धि बच्चे से आश्रम के बाबा द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया है. इस पर आरोपी बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह सजा अदालत ने भादवि की धारा 377 के अपराध घोषित होने पर की है.
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अपर सत्र न्यायालय सतना के पीआरओ फखरूद्दीन ने बताया कि सतना जिला क्षेत्र के एक गांव निवासी मंदबुद्धि बच्चा बीते 7 जून को सुबह 9 बजे घर से बाजार गया था. वहां से रास्ते में तपसी मुरैना वाले बाबा रामकीर्तनदास त्यागी के आश्रम चला गया. घर वापस नहीं आने पर छोटा भाई ढूंढते हुए आश्रम गया और वहां मौजूद अपने भाई को बुलाकर घर ले आया. पीड़ित बालक ने घटना की जानकारी घर आकर अपनी मां को बताया. बाबा ने उसके साथ गलत कार्य किया है, जिससे उसके दर्द हो रहा है. पिता के घर लौटने पर घटना की रिपोर्ट नया गांव थाने में दर्ज कराई गई.
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पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया. गुरुवार को अदालत ने अपराध साबित होने पर 72 वर्षीय आरोपी बाबा रामकीर्तन दास त्यागी उर्फ गुरू विजय दास त्यागी निवासी जहांगीराबाद बैंक कॉलोनी भोपाल हॉल मुकाम अडग़ड़वा तपसी आश्रम राममोहल्ला चित्रकूट को आजीवन कारावास और 5 हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया है. अदालत ने जुर्माना पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया है.
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