मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सीजेएम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ वॉरंट जारी किया है. ये मामला विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का है. आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विधानसभा चुनाव के दौरान भोपाल में सड़क पर प्रेस कांफ्रेंस की थी जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था. लेकिन, इस केस में पुलिस ने संबित पात्रा को आरोपी नहीं बनाया.
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पात्रा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वॉरंट
बीते 26 दिसंबर को सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने संबित पात्रा सहित भाजपा के चुनाव प्रभारी एस.एस. उप्पल के ख़िलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. एस.एस. उप्पल भी कोर्ट चले गए और उन्हें इस मामले में तत्काल ही सीजेएम कोर्ट से ज़मानत भी मिल गई. अब कोर्ट ने संबित पात्रा के विरुद्ध ज़मानती वारंट जारी किया है.
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सामाजिक कार्यकर्ता ने पात्रा के खिलाफ परिवाद दायर किया
पुलिस द्वारा संबित पात्रा को आरोपी ना मानने के ख़िलाफ सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा कोर्ट चले गए और उन्होंने सीजेएम कोर्ट में पात्रा के खिलाफ परिवाद भी दायर किया था. वहीं दूसरी तरफ सीजेएम कोर्ट ने उस मामले पर सुनवाई करके पुलिस को फटकार लगाई और संबित पात्रा को गिरफ़्तार नहीं करने पर जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
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