UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने उप निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक बार के लिए तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यह छूट विशेष परिस्थितियों में दी गई है और भविष्य में इसे किसी अन्य मामले में उदाहरण नहीं माना जाएगा।
4543 पदों पर भर्ती के लिए आयु में राहत
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर कुल 4543 रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अपवाद स्वरूप तीन साल की छूट दी जाएगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली 1992 के अंतर्गत लिया गया है।
सिपाही भर्ती में भी दी गई थी राहत
गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में भी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही पदों पर 60,244 रिक्तियों की सीधी भर्ती के लिए तीन वर्ष की आयु छूट दी गई थी। पांच वर्षों तक कोई भर्ती न होने और कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रियाएं रुकने से कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके थे। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया था। अनुमानित 25 लाख आवेदनों की जगह लगभग 48 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।
अग्निवीरों को मिला 20% आरक्षण, उम्र में भी छूट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर अग्निवीरों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। अब अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
इन पदों पर मिलेगा आरक्षण
यह आरक्षण सिपाही, पीएसी जवान, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसे पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जो उनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी।