UP: जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान और चुनाव परिणाम आने के बाद सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजम खान को जल निगम में जूनियर इंजिनियर भर्ती घोटाला (Jal Nigam Recruitment Scam) मामले में जमानत दे दी है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद हैं।

उत्तर प्रदेश जल निगम में जूनियर इंजीनियर भर्ती घोटाले में आजम खां को आरोपित बनाया गया है। रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे सहित अन्य कई मामलों में दोषी आजम खां दो वर्ष से जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक आजम खां के साथ उनकी विधायक पत्नी तंजीम फातमा तथा बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां को फर्जीवाड़ा के मामले में जेल भेजा गया था।

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इससे पहले 8 मार्च को आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से एक अन्य मामले में जमानत मिली थी। फिलहाल आजम खान को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा। अभी उनके खिलाफ कई मामले कोर्ट में हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने आठ मार्च को आजम खां को जमानत देने का का निर्देश दिया। आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) में चार्जशीट दाखिल हुई है।

कोर्ट ने समाजवादी पार्टी आजम खान को सरकारी जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद भी वह अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक केस दर्ज हैं। जिनमें से 84 एफआईआर उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद के दो वर्ष में दर्ज की गई थी। इन 84 मामलों में से 81 मामले 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और बाद की अवधि के दौरान दर्ज किए गए।

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