Wrestler Case: पॉक्सो केस में बृजभूषण शरण सिंह को मिली क्लीन चिट, अन्य पहलवानों के मामले में चार्जशीट दाखिल

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) को पॉक्सो केस (POCSO Case) में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल 550 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोप में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले।

पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

दिल्ली पुलिस की तरफ से पॉक्सो मामले में पटियाला हाऊस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ इस केस में कोई सबूत नहीं मिले हैं। लिहाजा हम इस मामले की जांच बंद कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई तय की है।

दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नाबालिग रेसलर के आरोप पर एक प्राथमिकी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

बता दें कि इस मामले में नाबालिग पहलवान के पिता की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की ‘झूठी’ शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि वो अपनी बेटी के खिलाफ डब्ल्यूएफआई प्रमुख के पक्षपातपूर्ण रवैये से आहत और इसी वजह से ये आरोप लगाया था। वहीं, डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने आज 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है।

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दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने बताया कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ धारा 354, 354-A एवं D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के ख़िलाफ़ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है। हमने पॉक्सो में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है।

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