गोरखपुर में तीन मंजिला मस्जिद पर चलेगा बुलडोज़र, GDA ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास एक मस्जिद को लेकर नया विवाद सामने आया है। जीडीए (गोरखपुर विकास प्राधिकरण) ने बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाई गई इस मस्जिद को गिराने का अल्टीमेटम दिया है। मस्जिद के निर्माण को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। 47 डिसमिल ज़मीन पर बिना स्वीकृत मानचित्र के तीन मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने मस्जिद को हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। यदि निर्माणकर्ता खुद से मस्जिद को नहीं तोड़ते, तो जीडीए इसे ध्वस्त करेगा और इसके खर्च का वसूलना करेगा।

मस्जिद का निर्माण

बीते सात महीने पहले नगर निगम ने उसी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की थी। इस दौरान 31 दुकानों और 12 आवासीय परिसरों को भी हटाया गया था। मस्जिद के निर्माण पर कई विवाद उठे थे, क्योंकि जीडीए का कहना था कि इसे बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाया गया है। निर्माण के दौरान जीडीए ने मानचित्र दिखाने का अनुरोध किया था, लेकिन निर्माणकर्ता इसे प्रस्तुत नहीं कर पाए।

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मस्जिद के मुतवल्ली का विरोध

मस्जिद के मुतवल्ली, शुऐब अहमद ने जीडीए के आदेश के खिलाफ अपील की है। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद का निर्माण पूर्व में नगर निगम द्वारा दिए गए अनुमोदन के तहत हुआ था। उनका कहना है कि जीडीए की कार्रवाई में कोई न्याय नहीं है, और इस मामले को लेकर वे हाईकोर्ट भी जा चुके हैं।

मस्जिद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल हमीद कासमी ने बताया कि यह मस्जिद सौ-सवा सौ साल पुरानी थी, जिसे नगर निगम ने तोड़ दिया था। इसके बाद, उन्हें एक नई जगह पर निर्माण करने की अनुमति मिली थी। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम और जिलाधिकारी कार्यालय से उन्हें कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन जीडीए ने अब निर्माण को अवैध बताया है। उनका कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण शहर की मदद से हुआ है, और अब इसे तोड़ा जा रहा है।

आगे क्या होगा?

मस्जिद के मुतवल्ली ने बताया कि वे उच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अब, यह देखना होगा कि 25 फरवरी 2024 को इस मामले का क्या परिणाम निकलता है।

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