आरबीआई की तरफ से 2015 में जारी निर्देशों पर अमल न करने वाले बैंकों को ग्राहकों की सुरक्षा को मद्देनज़र खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. अपने ग्राहकों को 31 दिसंबर 2018 तक चिप बेस्ड एडवांस क्रेडिट/डेबिट कार्ड उपलब्ध न कराने वाले बैंकों के खिलाफ आरबीआई दिशा-निर्देश लाने की तैयारी कर रहा है. इसके अंतर्गत बिना चिप बेस्ड एटीएम कार्ड के इस्तेमाल के दौरान कार्ड क्लोनिंग से ग्राहक को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई संबंधित बैंक को करनी होगी.
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ग्राहकों के ATM कार्ड रिप्लेस करने के दिए निर्देश
एटीएम कार्ड संबंधी फ्रॉड पर अंकुश लगाने के मकसद से आरबीआई के सीजीएम नंदा एस. दावे की ओर से 27 अगस्त 2015 को ग्राहकों के कार्ड रिप्लेस करने के निर्देश दिए गए थे. इसके तहत सभी पुराने मैग्नेटिक स्टिप बेस्ड डेबिट/क्रेडिट (डोमेस्टिक व इंटरनेशनल ) कार्ड को बदल कर चिप बेस्ड ईएमवी कार्ड जारी होने थे. आरबीआई ने इसके लिए बैंकों को 31 दिसंबर 2018 तक की मोहलत दी. सोमवार को विभिन्न बैंकों ने दावा किया कि अधिकतर ग्राहकों को एडवांस ईएमवी कार्ड उपलब्ध करा दिए गए जबकि हकीकत यह है कि कई ग्राहकों के पास पुराने एटीएम ही हैं.
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पुराने कार्ड भी चालू रहेंगे
आरबीआई के सूत्रों का कहना है कि 31 दिसंबर 2018 के बाद भी पुराने कार्ड चालू रहेंगे. कार्ड रिप्लेस करने की जिम्मेदारी बैंकों की थी, ऐसे में ग्राहकों को परेशान न उठानी पड़े, इसलिए पुराने कार्ड भी चालू रहेंगे. अगर पुराने कार्ड के इस्तेमाल में ग्राहक के साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसके जिम्मेदार बैंक होंगे.
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