Azam Khan: सजा सुनाते हुए कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- आजम खान और तजीन फात्मा ने रामपुर की जनता के साथ किया धोखा

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुला आजम (Abdullah Azam) के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट (Court) के जज शोभित बंसल ने फैसला सुनाते हुए सपा नेता आजम खान (Azam Khan) और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा (Dr. Tazeen Fatma) पर तल्ख टिप्पणी की है।

यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते आजम ने किया था खेल

कोर्ट ने कहा कि आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए कूटरचित दस्तावेजों को आधार बनाकर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर चुनाव लड़वाया और जनता ने उन्हें विधायक भी चुन लिया। जन्म प्रमाणपत्र जारी कराए जाने के समय आजम खान यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री थे।

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उनके द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर चुनाव लड़ाने के लाभ से प्रेरित होकर झूठा जन्म प्रमाणपत्र जारी कराया गया और उसका प्रयोग किया। यह रामपुर की जनता के साथ धोखा है उनकी मंशा न्याय को हराने जैसी है। कोर्ट ने तजीन फात्मा के खिलाफ भी टिप्पणी की है।

तजीन फात्मा पर पर भी कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि तजीन फात्मा एक गृहणी ही नहीं है बल्कि पूर्व में राज्यसभा की सांसद और शिक्षक व उच्च शिक्षित महिला हैं। उन्होंने कूटरचित तथ्यों के आधार पर नगर निगम लखनऊ में झूठा शपथ पत्र दिया और लाभ अर्जित करने में योगदान भी किया। किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकार के अधीन आने वाले समस्त संगठन लोकहित के आशय से कार्य करते हैं।

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कोर्ट ने कहा ऐसे में न्यायालय का यह दायित्व है कि इन परिस्थितियों में अपने दंड से यह संदेश दे कि कोई जनप्रतिनिधि या लोकसेवक अपने कार्यालय का दुरुपयोग करते हुए अपने परिजनों को निजी लाभ पहुंचाने के आशय से कोई गलत कार्य न करें। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत दोष सिद्ध बंदियों को कम सजा दी जाती है तो दोष सिद्ध बंदियों का हौंसला बढ़ेगा तथा भविष्य में इस प्रकार की संभावना बढ़ेंगी।

आजम खान, बेटे और पत्नी को 7-7 साल कैद की सजा

बता दें कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को सात-सात कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।

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