राजधानी भोपाल के बहुचर्चित बरेला रेप और हत्याकांड में भोपाल की फास्ट कोर्ट ने बच्ची के पिता को दोषी करार देकर उसे फांसी की सज़ा सुनायी है. पिता ने अपनी 6 साल की सगी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी और फिर लाश को फांसी पर लटका दिया था. पिता को शक था कि ये उसकी बेटी नहीं है. पुलिस के लिए ये बेहद उलझा हुआ केस था. डीएनए जांच से इस पूरे मामले का ख़ुलासा हुआ.
घटना 15 मार्च 2017 की है. दोषी करार दिए गए अफज़ल ने रेप के बाद बेटी की हत्या कर उसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया था.फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और Adj कुमुदनी पटेल कोर्ट ने मोहम्मद अफ़ज़ल को पास्को और हत्या केस में फांसी की सज़ा सुनाई.
पुलिस आखिरी मौके तक इस मामले को हादसा बताती रही. लेकिन सागर एफएसएल से आयी डीएनए रिपोर्ट में ख़ुलासा हुआ कि दरअसल ये हादसा नहीं हत्या का केस है. और हत्या से पहले 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था.
पुलिस ने इस केस में 5 लोगों के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे. बच्ची के कपड़ों से उसके पिता अफजल की करतूत के नमूने मिले थे. डीएनए रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी अफज़ल को गिरफ्तार किया था.
6 साल की मासूम के साथ हर रोज की दरिंदगी
जांच के मुताबिक़ अफजल को शक था कि उसकी बीवी का किसी गैर मर्द से समब्ध है. जिससे वो ये मानने लगा था कि 6 साल की बेटी उसकी नहीं बल्कि किसी और की है. इसलिए उसने अपनी ही बेटी के शरीर के साथ हर रोज दरिंदगी शुरू कर दी. पहले उसने अप्राकृतिक संबंध बनाए और बाद में वो बलात्कार करने लगा. जब उसे लगने लगा कि बेटी समझदार हो गई है और वो पिता की करतूत किसी को भी बता सकती है तो उसने पहले बच्ची से रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी. खुद को बचाने के लिए उसने बच्ची को फांसी के फंदे पर लटका दिया था.
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