सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को लव जिहाद (Love Jihad) से जुड़े एक मामले में ओडिशा (Odisha), जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस भेजा है। यह नोटिस ओडिशा के रहने वाले एक हिंदू दंपत्ति की याचिका पर भेजा गया है। अपनी याचिका में दंपत्ति ने अपनी बेटी को लव जिहाद से बचाने की मांग की है।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के वकील सुदर्शन मेनन ने जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष दलील पेश करते हुए लड़की के चंडीगढ़ में मुस्लिम युवक से निकाह करने और उसके बाद वहां से गायब होने की कहानी बताई।
वकील ने कहा कि निकाह के बाद बेटी कहां है, किस हाल में है, माता-पिता को इसकी कोई खबर ही नही हैं। उनकी बेटी निकाह के बाद से लापता हो गई है। वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों राज्यों- ओडिशा, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर को नोटिस भेजा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को होनी है।
लड़की के माता-पिता कविता और केदारनाथ ने अपनी बेटी की जान को खतरा होने की आशंका में सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उनकी बेटी ने लखनऊ जाने से पहले ओडिशा के बेरहामपुर में जम्मू-कश्मीर के युवक के साथ बी फार्मा की पढ़ाई की थी। इसके बाद नौकरी की तलाश में चंडीगढ़ चली गई और निकाह कर लिया। उसका आखिरी सुराग जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में मिला, उसके बाद से वह गायब है।
लड़की ने जिस युवक से निकाह किया, वह बांदीपोरा की ही रहने वाला है। लड़की के माता-पिता का कहना है कि बेटी किसी भी धर्म या जाति में विवाह करे, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्हें आशंका है कि शादी के लिए उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती की गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी बेटी से शादी करने वाले युवक के हिंदू लड़कियों का शिकार करने वालों के सिंडिकेट में शामिल होने की खबर मिली है।
माता-पिता ने कहा कि वे चंडीगढ़ गए और बेटी को अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं रहा। उन्होंने बताया कि मुस्लिम युवक के साथ उनकी बेटी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। बाद में याचिका वापस ले ली गई और वे दोनों गायब हो गए। माता-पिता ने कहा कि हमारी बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्हें आशंका है कि अपराधियों का सिंडिकेट उसे अवैध गतिविधियों या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक कार्यों के लिए मजबूर कर सकता है।
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