UP: दारोगा को थप्पड़ मारने वाले BJP सांसद रमापति को 1 साल की सजा, 1994 में आडवाणी की रथयात्रा में हुई थी मारपीट

उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की सदर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद (BJP MP) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (Dr. Ramapati Ram Tripathi) को सरकारी काम में बाधा डालने और ड्यूटी पर तैनात दारोगा को थप्पड़ मारने (Slapping Sub Inspector) के मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। इस मामले में सांसद के सहयोगी और वरिष्ठ बीजेपी नेता नाहरपुर के संतराज यादव को भी सजा सुनाई गई है।

ड्यूटी पर तैनात थे दारोगा शिवमंगल सिंह

अपराध सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी ने दोनों लोगों पर 2300-2300 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अम्बरीष चंद्र मल्ल ने कोर्ट को बताया कि दारोगा शिवमंगल सिंह अपने हमराहियों के साथ 16 जुलाई 1994 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी की सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए नौसड़ में मौजूद थे।

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उन्होंने बताया कि आडवाणी के नौसड़ से गोरखपुर की तरफ जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे मरवडिया कुआं की तरफ हुई घटना को लेकर भाजपा के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ गलौज करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया था। ऐसे में दारोगा शिवमंगल सिंह ने अपने हमराहियों के साथ समझाने का प्रयास किया।

दारोगा को पीटा, सर्विस रिवॉल्वर भी छीनने की कोशिश

वहीं, दारोगा के समझाने पर आरोपी उग्र हो गए। उन्होंने दारोगा शिवमंगल सिंह को पकड़कर थप्पड़-मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। यही नही, उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी छीनने की कोशिश की गई। इस दौरान हमराहियों और कर्मचारियों ने वादी को बचाने का प्रयास किया तो उपेंद्र दत्त शुक्ल के साथ आए सौ-डेढ़ सौ कार्यकर्ता एक राय होकर पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से टूट पड़े।

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इन लोगों ने ईंट, पत्थर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, डंडा और लात-मुक्कों से बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। इस घटना से आमजन में डर का माहौल व्यापत हो गया। वहीं, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भागने लगे थे। फिलहाल, कोर्ट ने इस मामले में सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हुए सांसद और उनके सहयोगी को सजा सुनाई है।

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